उर्स मेला 2020 : भवन निर्माण/मरम्मत स्वीकृति 10 मार्च तक प्रभावी नही रहेगी

अजमेर, राजस्थान।



उर्स मेला 2020 के दौरान नगर निगम द्वारा दी गई भवन निर्माण/ मरम्मत स्वीकृति एक फरवरी से 10 मार्च तक प्रभावी नही रहेगी।


     निगम की आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने बताया कि प्रतिबंधित  क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही करेंगेना ही अधूरे कार्य को पूरा करेंगे और ना ही इन क्षेत्रों में निर्माणाधीन भवन के आगे भवन निर्माण से संबंधित सामग्री जैसे ईंटचूनापत्थररोड़ीबजरीपट्टीयांसीमेन्टमलबा आदि एकत्रित करेंगेना ही रोड कटिंग करेंगे। अन्यथा संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार चालान किया जाएगा एवं विभागीय स्तर पर तुरन्त कार्यवाही की जाएगी एवं निगम द्वारा दी गई भवन निर्माण/ मरम्मत की स्वीकृति निरस्त कर दी जाएगी।


     क्षेत्र जिसमें उक्त अवधि में पाबंदी लगाई गई


     दरगाह बाजारनला बाजारअन्दर कोटखादिम मौहल्लाईमाम बाडासोलह खम्बालंगर खाना गलीफूल गलीडिग्गीखजुर रोडपन्नीग्राम चौक,, शौरग्रान चौकतारागढ़ रोड घाटी से विश्राम स्थलीलौंगिया मौहल्लाकुम्हार मौहल्लाबाबुगढ़ क्षेत्रनला बाजार से घसेटी बाजार होते हुए डिग्गी बाजारधानमण्डी क्षेत्रमोती कटलाकडक्का चौकघोसी मौहल्लाईमली मौहल्लालाखन कोटड़ीसिलावट मौहल्लानला बाजार से मदार गेट व आसपास के क्षेत्र सिनेमा रोड इत्यादि क्षेत्र।



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