सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं आज यानी गुरुवार को खारिज कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों के पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है। 09 नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में 09 नवंबर को अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ताओं की थीं।
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